अब 1 जुलाई से एनएच 9 में रात्रि पर वाहन संचालन रहेगा प्रतिबंधित ।
*मेरो पहाड़*
चम्पावत जिले में मानसूनकाल के दौरान सुरक्षा व मानव क्षति की रोकथाम के दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सँख्या 09 टनकपुर से घाट तक (125) 1 जुलाई 2024 से अग्रिम आदेश तक रात्रि में वाहन संचालन पर प्रतिबंध कर दिया गया है । जिलाधिकारी नवनीत पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित बैठक में तय किया गया कि घाट से चंपावत की ओर सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक, चंपावत से घाट तक सायं 6 बजे से प्रातः 6 मानसूनकाल के दौरान सुरक्षा के व मानव क्षति की रोकथाम के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग 09 (125) आगामी 1 जुलाई 2024 से घाट से चंपावत की ओर सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक, चंपावत से घाट तक सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक कोतवाली चंपावत से टनकपुर की ओर सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक एवं ककराली गेट से चंपावत तक सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक यातायात पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा जिले में वाहन दुर्घटनाओं को रोके जाने हेतु यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी ।सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में लापरवाही व उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जाएगी