*मेरो पहाड़*

 

*मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से चम्पावत के लिए वित्तीय स्वीकृति, जन-कल्याण के लिए 40 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर, जरूरतमंदों को मिलेगा सीधा लाभ।*

 

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल्याणकारी एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देशों के क्रम में चम्पावत जनपद के विभिन्न लाभार्थियों हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कुल 40,000/- रुपये (चालीस हजार रुपए) की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। 

     मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारी चम्पावत को प्रेषित करते हुए नियमानुसार ससमय वितरण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने को कहा गया है।

 

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि शासन से प्राप्त इस निर्देश के अनुपालन में पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी है।

 

शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत इस स्वीकृत धनराशि का भुगतान नियमानुसार केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जो सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही प्रत्येक लाभार्थी से स्टाम्पयुक्त रसीद एवं अन्य वांछित अभिलेख प्राप्त कर जनपद स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। नियमों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कारणवश किसी लाभार्थी को अधिकतम 3 माह के भीतर धनराशि का भुगतान नहीं हो पाता है, तो उस धनराशि का चेक या बैंक ड्राफ्ट आहरण-वितरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के पक्ष में आवश्यक विवरण सहित शासन को वापस लौटा दिया जाएगा।

 

 इसके अतिरिक्त, सभी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को सहायता राशि मिलने की तिथि से 6 माह के भीतर इसका उपयोग निर्धारित प्रयोजन हेतु करना होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (G.F.R 19-A) प्रेषित किया जाएगा।

 

वितरण प्रक्रिया को पूर्णतः निष्पक्ष और त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि भुगतान से पूर्व अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि लाभार्थी को चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष या किसी अन्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से ऐसी कोई सहायता प्राप्त न हुई हो। 

 

इसके लिए लाभार्थियों से एक स्व-प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। पात्रता की गहन जांच के साथ-साथ नियमानुसार आवश्यक पहचान पत्र एवं बैंक खाता संख्या प्राप्त करने के उपरांत ही सहायता राशि का हस्तांतरण एकाउंट पेयी चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, 25,000/- रुपये से अधिक की धनराशि वाले मामलों में शासन द्वारा निर्धारित शपथ पत्र और विवाह से संबंधित प्रकरणों में उचित जांच के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

 

पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा आम जनमानस की सुविधा के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि शासन से प्राप्त 03 लाभार्थियों की सूची और उन्हें आवंटित धनराशि का विवरण जनपद कार्यालय के सूचना पट्ट के साथ-साथ तहसील स्तर पर भी अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए।

 

 जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध तरीके से इस कल्याणकारी राशि का वितरण सुनिश्चित करने और समस्त आवश्यक अभिलेखों को जनपद स्तर पर सुरक्षित रखते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए हैं।

 

आवेदकों में निम्न लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष/राहत मद के अंतर्गत राहत राशि स्वीकृत की जा चुकी है। 

 

1. विशन दत्त भट्ट, पंचोलीगोठ, तहसील पूर्णागिरी।

2. गोविंद भट्ट, पंचोलीगोठ, तहसील पूर्णागिरी।

3. पूजा शर्मा, वार्ड नंबर 3 टनकपुर तहसील पूर्णागिरि।

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