*यूटीईटी परीक्षा को लेकर चम्पावत में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू*
*मेरो पहाड़*
29 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET-I व II) को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और बाधा रहित संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। परगना मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी चंपावत विपिन चन्द्र पन्त द्वारा *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक* आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश चम्पावत परगना के अंतर्गत बनाए गए *तीनों परीक्षा केंद्रों—जी०आई०सी० चम्पावत (नोडल केंद्र), जी०जी०आई०सी० चम्पावत तथा मल्लिकार्जुन स्कूल चम्पावत के आसपास 200 मीटर की परिधि में लागू रहेगा*। परीक्षा वाले दिन यानी 29 सितंबर को दो पालियों में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक तथा अपराह्न 02:00 बजे से सायं 4:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






