रीठा साहिब क्षेत्रान्तर्गत, अवैध खनन सामग्री पकड़े जाने पर वाहन सीज़, खान व खनन अधिनियम 1957 के अंतर्गत कि गई कार्यवाही।




*मेरो पहाड़*
चंपावत: रीठा साहिब क्षेत्रान्तर्गत, अवैध खनन सामग्री पकड़े जाने पर वाहन सीज़, खान व खनन अधिनियम 1957 के अंतर्गत कि गई कार्यवाही।
पुलिस अधीक्षक जनपद चम्पावत के द्वारा जनपद चम्पावत क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन पर रोकथाम करते हुए अवैध खनन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
उक्त के क्रम में दिनांक 06.08.2024 को जनपद चम्पावत के थाना रीठा साहिब क्षेत्रान्तर्गत कमलेश भट्ट – थानाध्यक्ष की टीम द्वारा वाहन संख्या यू0के0 04 CB 8512 पिकप में चालक खिमानंद पुत्र पीतांबर जोशी निवासी ग्राम -मिडार, थाना खनस्यू, जिला नैनीताल को वाहन में अवैध रुप से पत्थर (पटाल )का परिवहन करने तथा बिना प्रपत्र के पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अन्तर्गत उपजिला मजिस्ट्रेट पाटी को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई है तथा वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया।
अवैध खान परिवहन करने वालों के विरुद्ध थाना रीठा साहिब अंतर्गत कठोर कार्रवाई प्रचलित है।
पुलिस टीम
1.उ0नि0 तेज कुमार
2.अ0उ0नि0 भुवन चंद्र पाण्डेय






