*प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण का पहला चक्र घोषित,*चम्पावत जिला पंचायत सीट सामान्य 6 अगस्त तक आपत्तियाँ आमंत्रित*








*मेरो पहाड़*
उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण व्यवस्था का प्रथम चक्र जारी कर दिया है। हरिद्वार को छोड़ प्रदेश के शेष 12 जिलों में यह व्यवस्था लागू होगी।
प्रथम चक्र में कुल 12 में से 6 जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर (अनुसूचित जाति) , देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल शामिल हैं। जबकि पिथौरागढ़ को अनुसूचित जाति, उधमसिंहनगर को अन्य पिछड़ावर्ग आरक्षित रखा गया है जिसके तहत अल्मोड़ा महिला
बागेश्वर महिला (अनुसूचित जाति)
चम्पावत अनारक्षित,चमोली अनारक्षित,देहरादून महिला,
नैनीताल अनारक्षित,पौड़ी गढ़वाल महिला,पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति,रुद्रप्रयाग महिला,टिहरी गढ़वाल महिला,
ऊधमसिंह नगर पिछड़ा वर्ग,
उत्तरकाशी अनारक्षित रखा गया है।यदि कोई व्यक्ति इस प्रस्ताव के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो वह 2 अगस्त से 4 अगस्त तक लिखित रूप में सचिव, पंचायतीराज विभाग, देहरादून कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तियों का निस्तारण 5 अगस्त को किया जाएगा। अंतिम आरक्षण सूची 6 अगस्त को जारी की जाएगी।













